सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश, ISIS में शामिल महिला को वापस भारत लाने पर विचार करे, क्या है पूरा मामला?

Update: 2022-01-03 08:41 GMT

नई दिल्ली: भारत से अफगानिस्तान जाकर ISIS में शामिल हुई महिला और उसकी बेटी को भारत वापस लाए जाने की अपील वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी. इस पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो महिला के पिता के अनुरोध पर विचार करे.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुआई वाली पीठ ने केंद्र से कहा कि महिला के पिता की ओर से पेश रिप्रेजेंटेशन पर दो महीने में विचार करे. कोर्ट ने महिला के याचिकाकर्ता पिता को भी आजादी दी कि अगर वो केंद्र सरकार के निर्णय, अमल या कदमों से संतुष्ट न हों तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
महिला अपने पति के साथ ISIS में शामिल होने नाबालिग बेटी को लेकर अफगानिस्तान गई थी. याचिकाकर्ता की बेटी सोनिया सेबेस्टियन (अब इस्लाम में धर्मांतरण के बाद आइशा) के प्रत्यर्पण की मांग की गई है. सोनिया उर्फ आयशा 2016 में आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल होने के लिए पति के साथ भारत छोड़ गई थी. उसकी नाबालिग बेटी सारा भी उसके साथ है.
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