सुप्रीम कोर्ट हुए सख्त, बोले- अपील में ना हो देरी, CBI की सफाई अपर्याप्त, प्रशासकीय कदम उठाएं

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया वह आवश्यक प्रशासकीय कदम उठाए।

Update: 2021-07-31 12:29 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया वह आवश्यक प्रशासकीय कदम उठाए, ताकि किसी भी मामले में अपील दायर करने में विलंब न हो। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि इन पर समुचित निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी प्रणाली बनाई जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जून 2019 के एक आदेश के खिलाफ जांच एजेंसी द्वारा 647 दिनों बाद अपील दायर करने का जिक्र करते हुए कहा कि सीबीआई द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण 'साफतौर पर अपर्याप्त' है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने अपील दायर करने में देरी के कारण याचिका खारिज कर दी।
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