सुनंदा पुष्कर की मौत मामला: कोर्ट ने आरोप तय करने पर आदेश टाला, फैसला सुरक्षित

दिल्ली की एक कोर्ट ने यहां एक लग्जरी होटल में कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े मामले

Update: 2021-05-19 14:38 GMT

दिल्ली की एक कोर्ट ने यहां एक लग्जरी होटल में कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने को लेकर आदेश पर सुनवाई एक महीने के लिए स्थगित कर दी. विशेष न्यायाधीश गीतांजली गोयल ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आदेश देने को लेकर 16 जून तक सुनवाई टाल दी. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और थरूर की तरफ से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 12 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था.

सुनवाई के दौरान पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आग्रह किया. वहीं थरूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत से कहा कि विशेष जांच दल (SIT) द्वारा की गई जांच में उनके मुवक्किल को पूरी तरह दोषमुक्त माना गया है.
शशि थरूर को आरोपमुक्त करने का आग्रह
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने थरूर को आरोपमुक्त करने का आग्रह किया और कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ भादंसं की धारा 498ए (पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता) या 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत लगाए गए आरोपों का कोई सबूत नहीं है. शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की 17 जनवरी 2014 की रात यहां एक होटल में मृत मिली थीं.
शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर होटल में रह रहे थे, क्योंकि उस समय थरूर के आधिकारिक बंगले की साजसज्जा का काम चल रहा था. दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ भादंसं की धाराओं-498 ए और 306 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था. पांच जुलाई 2018 को थरूर को जमानत मिल गई थी.


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