सुब्रमण्यम स्वामी मामला, दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी खबर

Update: 2022-11-03 09:55 GMT
नई दिल्ली (आईएएनएस)| केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को 'जेड' कैटेगिरी से सुरक्षा दी गई थी। साथ ही उनके निजी आवास पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां सुब्रमण्यम स्वामी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए पर्याप्त इंतजाम से संतुष्ट हैं।
दरअसल, आरोप लगाया था कि केंद्र उनके निजी आवास पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है।
स्वामी की याचिका अदालत के सामने पेश हुई। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी के सरकारी बंगले को खाली करने की समय सीमा नजदीक आ रही है।
14 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वामी को छह सप्ताह के भीतर बंगला एस्टेट अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया था।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान स्वामी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल सरकारी बंगले को शनिवार तक सौंप देंगे।
तद्नुसार याचिका का निस्तारण किया गया।
सितंबर में भी, स्वामी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और निरंतर सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए आवास के पुन: आवंटन की मांग की थी।
उनका राज्यसभा का कार्यकाल इसी अप्रैल में समाप्त हो गया था।
केंद्र ने उनकी याचिका का यह तर्क देते हुए विरोध किया कि आवास अन्य मंत्रियों और सांसदों को दिया जाना चाहिए।

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