सब इंस्पेक्टर भर्ती: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटा, दिया ये आदेश

2016 सब-इंस्‍पेक्‍टर भर्ती का मामला लंबे समय से अटका था.

Update: 2022-01-07 10:51 GMT

नई दिल्‍ली: यूपी में साल 2016 सब-इंस्‍पेक्‍टर भर्ती का मामला लंबे समय से अटका था. 2486 उम्‍मीदवार स‍ब-इंस्‍पेक्‍टर भर्ती के लिए योग्‍य पाए गए थे जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई थी, मगर हाईकोर्ट ने इनकी पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए आदेश दिया है कि 2486 पात्र उम्‍मीदवारों को जल्‍द पोस्टिंग दी जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के फैसले को सही बताया. बता दें कि अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भी ये उम्‍मीदवार घर बैठे थे. अब सुप्रीम कोर्ट ने इन उम्‍मीदवारों की पोस्टिंग के लिए आदेश दिया है. आज तक ने ट्रेनिंग कर बेरोजगार बैठे युवाओं का मुद्दा सबसे पहले उठाया था. इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और उम्‍मीदवारों को अखिरकार नौकरी मिलने का रास्‍ता साफ हो गया.
पासिंग आउट परेड से पहले ही ट्रेनिंग पूरी कर चुके सब इंस्पेक्टर को घर भेज दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और यह भी कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया गया रिजल्ट सही था. 05 फरवरी 2021 से सुप्रीम कोर्ट में आर्डर रिजर्व था जिसपर आज 07 जनवरी को हुई सुनवाई के फैसला लिया गया.

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