मोहाली। एक्साइज कमिश्नर पंजाब वरुण रुजम और डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अफसर आशिका जैन के सख्त आदेशों की पालना करते हुए एक्साइज विभाग ने लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर जिले में अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। विवरण का खुलासा करते हुए सहायक कमिश्रर एक्साइज अशोक कलहोतरा ने कहा कि हम चंडीगढ़/हरियाणा के साथ लगती सरहदों पर सख्त नजर रख रहे हैं तांकि यह सुनिश्चित बनाया जा सके कि जिले में शराब का कोई गैर-कानूनी प्रवाह न हो। जिला पुलिस के तालमेल से चंडीगढ़, अंबाला और पंचकुला की ओर से मोहाली जिले की ओर 26 एंट्री प्वाइंट निर्धारित किए गए हैं। आने वाले दिनों में इन सभी नाकों को पूरी तरह से कार्यशील कर दिया जाएगा। अब तक जिला पुलिस के तालमेल से अगल-अलग एंट्री प्वाईंटों पर सांझे नाके लगाए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के प्रयासों के चलते अंतरराज्यीय सीमाओं पर शराब की तस्करी को कोरने के लिए रणनीति पर कान करने के लिए यूटी और हरियाणा के अधियारियों के साथ मीटिंग भी की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जिले में चार अतिरिक्त एक्साइज इंस्पेक्टरों के अलावा चार समर्पित टीमें बना कर बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है।
टीमों द्वारा ढाबों, खाने-पीने की दुकानों और रेस्तरांट की चैकिंग करने के अलावा वाहनों की रैंडम चैकिंग की जा रही है ताकि यह यकीनि बनाया जा सके कि इन प्वाईंटों पर जायज लाइसेंस के बिना शराब न परोसी जा सके और जायज परमिट के बिना ढुलाई न हो सके। उन्होंने बताया कि जिले में 1 मार्च, 2023 से 20 मार्च, 2024 तक 13932 बोतल शराब और 285 किलो लाहन बरामद कर 87 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं। सहायक कमिश्नर ने बताया कि आदर्श चुनाव संहिता लागू होने के बाद आबकारी टीमों ने 05 अलग-अलग एफ.आई.आर. में 54 बोतलें शराब बरामद कि है। इसमें 8 व्यक्तियों को गिरफ्कार किया गया है। इसके अलावा मोहाली जिले के खरड़ और मुल्लांपुर क्षेत्र में गैर कानूनी स्थान/हुक्का बास में गैर कानूनी शराब पीने के खिलाफ 2 एफ.आई.आई. दर्ज की गई है। उन्होंने आगे बताया कि आज 25.03.24 को एक्साइज विभाग ने मोहाली जिले के डेराबस्सी क्षेत्र के गांव बेहरा में एक बड़ी छापेमारी कर 1020 लाहन, 05 लीटर अवैधथ शराब, एक गैस भट्ठी और ड्रम बरामद किए हैं। थाना डेराबस्सी में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि विभाग की टीमें शराब के गैर-कानूनी प्रवाह को रोकने के लिए आजाद, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है।
आम लोगों की जानकारी के लिए उन्होंने बताया कि आबकारी प्रबंधों के अनुसार अहाचे और शराब की खफत के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य है। सहायक कमिश्नर ने कहा कि हार्ड बार को एल-3,4,5, बीयर बार को एल-3ए, 4ए, 5ए, पब बार को एल-5 बी, क्लब बार एल-12 सी, और मैरिज पैलेस एल-50 के रूप में परमिट नहीं मिल जाता, जिससे देश में बनी शराब के डब्बों की सीमा 2 हो जाकी है। यह सीमा सिर्फ पंजाब में बिकने वाली शराब के लिए है। आबकारी अधिकारी कल्होत्रा ने कहा कि पंजाब में शराब बेचने के लिए अयोग्य ठहराए जाने की स्थिति में एक भी बोतल रखना दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि सभी शराब विक्रेताओं को प्रतिबंधों का पालन करने तथा निर्धारित सीमा एवं परमिट/लाइसेंस के बिना शराब नहीं बेचने का निर्देश दिया गया है। उन्हें थोक विक्रेताओं से स्टॉक परिवहन करते समय वैध परमिट ले जाने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि उत्पाद शुल्क विभाग उत्पाद शुल्क से संबंधित अपराधों में शामिल असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए जिला पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा और उत्पाद की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में जिला पुलिस के साथ संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जैसे अभियान चलाए जाएंगे और जो भी अवैध शराब वितरण या तस्करी में शामिल होगा किसी व्यक्ति को भी बख्शा नहीं जाएगा।