प्रदेश सरकार ने की हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत: धीरेंद्र खड़गटा

Update: 2023-09-16 13:22 GMT
नूंह। प्रदेश सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना लागू की है। स्कीम के तहत प्रदेश सरकार 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल व परवरिश करने वालों को प्रतिवर्ष 2500 रुपये पेंशन देगी। यह राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति शुरू से ही सुधारात्मक योजनाएं लागू कर रही है। पेड़ पौधों से ही हमें सुरक्षित ऑक्सीजन गैस निशुल्क प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि 75 साल से उम्र में बड़े हुए पेड़ अपने फैलाव के कारण वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा पैदा करते हैं। इन पेड़ों पर कई प्रकार के पंछी भी अपना घोंसला बनाते हैं। उन्होंने जिला वासियों से अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बनने का आह्वान किया।
उपायुक्त ने बताया कि प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेड़ों को 2500 रुपये वार्षिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पेड़ के हकदार देखभाल के लिए सरकार से 2500 रुपये ले सकता है। उसे वृक्ष की देखभाल करनी होगी। उसे पानी, खाद, मिट्टी की जरूरत है तो वह इस पेंशन से पूरी कर सकता है। यह योजना पुराने वृक्षों को बचाने के लिए है। उन्होंने आह्वान किया कि जिनके घर में ऐसे पुराने वृक्ष लगे हुए हैं, वे उन्हें काटने के बजाए सरकार से पेंशन लेकर बचाए रख सकते हैं। पेड़ को मिलने वाली पेंशन की राशि पेड़ के मालिक के बैंक खाते में भेजी जाएगी। उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि जिला में यदि किसी व्यक्ति के घर या स्वयं की जमीन पर 75 साल या उससे ज्यादा की उम्र का पेड़ है, तो वे अपने अपने आवेदन 25 सितंबर तक वन मंडल अधिकारी कार्यालय, वन राजिक अधिकारी नूंह व फिरोजपुर झिरका के कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं। इसके बाद एक समिति द्वारा उस आवेदन का आंकलन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत सभी शर्तें पूरी पाई जती हैं तो लाभार्थी व्यक्ति को पेड़ों से मिलने वाली पेंशन दी जाएगी। उन्होंने बताया कि शर्ते व दिशा निर्देश वन विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
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