राज्य चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, चुनाव से गायब रहने वाले कर्मचारी होंगे निलंबित
बड़ा फैसला
बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी अपने अंतिम दौर में है. चुनाव आयोग किसी भी दिन चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है. चुनाव आयोग की ओर से लगातार नए-नए निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं. आयोग ने अपने एक निर्देश में कहा है कि चुनाव के दौरान गायब रहने वाले चुनाव अधिकारी और कर्मचारी पर पंचायती राज अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी. चुनाव के दौरान मतदान दल के किसी भी सदस्य को बगैर इजाजत गायब रहने पर आयोग उनके विरुद्ध तत्काल निलंबन की अनुशंसा करेगा. इसके साथ बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत ऐसे कर्मी पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी. यानी बिना बताए अगर मतदान दल के कर्मी गायब होते हैं, तो उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज होगा. कई बार ऐसा मामला आया है कि मतदानकर्मी अपनी ड्यूटी से बिना अनुमति गायब रहते हैं, ऐसे ऐसे कर्मियों से अब चुनाव आयोग सख्ती से निपटने की तैयारी में है.
इससे पहले चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत सभी जिलों के डीएम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का झंडा और बैनर साथ न रखें. आयोग ने कहा है कि ऐसे उम्मीदवारों की तत्काल प्रभाव से उम्मीदवारी रद्द की जाएगी, जो अपने प्रचार के दौरान किसी भी दल का झंडा बैनर का इस्तेमाल करेंगे.