फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर की कोर्ट ने किया समन, ये है पूरा मामला

Update: 2022-07-23 18:55 GMT

जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में यहां की एक अदालत ने शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद फारूक अब्दुल्ला   को तलब किया. श्रीनगर के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने जेकेसीए धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ दायर एक शिकायत पर अब्दुल्ला को 27 अगस्त के लिए समन जारी किया. ईडी ने यहां 31 मई को अब्दुल्ला से तीन घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी.

ईडी पहले संपत्ति कर चुकी है कुर्क
अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जेकेसीए के अध्यक्ष थे और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी द्वारा की जा रही जांच 2004 और 2009 के बीच कथित वित्तीय हेराफेरी के बारे में है. ईडी पहले ही 21 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर चुका है. इसमें अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति भी शामिल है.


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