दिल्ली में ऑड इवन नियम के तहत खुलेंगी दुकानें, शादियों में मात्र 20 लोगों की अनुमति
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नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना का बढ़ते कहर के कारण एक बार फिर से पाबंदियों का दौर लौट आया है. कोविड के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने येलो अलर्ट लगाने का एलान किया है. येलो अलर्ट का मतलब है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होगा हालांकि वीकेंड कर्फ़्यू लागू नहीं होगा. ऑड इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर ज़रूरी सेवाओं की दुकानें खुलेंगी, रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे. दिल्ली मेट्रो में बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नही रहेगी. वहीं ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को सफर करने की अनुमति होगी.