कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए असम सरकार ने पूरे राज्य में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। नए नियम 5 मई सुबह 5 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेंगे। सरकार ने नई गाइडलाइंस में कहा है कि सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और दफ्तर 2 बजे बंद हो जाएंगे। वहीं, शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। इस अवधि में केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और आपात स्थिति में निकलने की छूट होगी।



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