लाखों ग्राहकों को झटका! एक और बैंक पर चला RBI का डंडा, रद्द हुआ लाइसेंस, कहीं आपका भी तो खाता नहीं?

आरबीआई (RBI) ने लाइसेंस रद्द कर दिया है यानी अब यह बैंक बंद हो जाएगी. इससे पहले आरबीआई ने नवंबर 2017 में बैंक पर कुछ पाबंदियां लगाई थीं.

Update: 2020-12-09 11:16 GMT

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने महाराष्ट्र के एक और सहकारी बैंक को बड़ा झटका दिया है. RBI ने कराड जनता सहकारी बैंक (Karad Janata Sahakari Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई ने बताया कि पूंजी की कमी और कम कमाई की वजह से यह कदम उठाया गया है. बता दें अब से ये बैंक बैंकिग व्यवसाय नहीं कर पाएगा. अगर आपका भी इस बैंक में पैसा जमा है तो आइए आपको बताते हैं कि आपके पैसे का क्या होगा... क्या आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा या नहीं...

बैंक के ग्राहकों को राहत देते हुए आरबीआई ने कहा है कि जमाकर्ता के पैसों को वापस देने के लिए एक सामान्य प्रक्रियी को अपनाया जाएगा, जिसके तहत सभी ग्राहकों का पैसा वापस किया जाएगा. जमाकर्ता को निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत 5 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा.
आपको बता दें यह भुगतान इंश्योरेंस और क्रेडिड गारंटी कार्पोरेशन करेगा. इस प्रक्रिया के तहत बैंक के 99 फीसदी जमाकर्ताओं को उनकी पूरी जमाराशि वापस मिल जाएगी.
रिजर्व बैंक ने कहा है कि ग्राहकों को अपने पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. सभी ग्राहकों को धैर्य बनाकर रखना है. बैंक ने कहा कि डिपॉजिटर्स को पूरा भुगतान किया जाएगा. RBI के मुताबिक, डिपॉजिटर्स में से 99 प्रतिशत से अधिक को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (DICGC) से उनका पूरा भुगतान मिलेगा.
DICGC के नियमों के मुताबिक, अगर कोई भी बैंक डूबता है तो सरकार की ओर से बैंक के ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी. हालांकि, लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्रवाई शुरू होने के साथ दी कराड जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
RBI ने मंगलवार को नोटिस जारी कर इस बारे में जानकारी दी है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है, जिसकी वजह से यह अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूरा पैसा नहीं लौटा पाएगा. ऐसे हालात में अगर बैंक को आगे कारोबार करने की मंजूरी दी जाती है तो इसका सार्वजनिक हित प्रभावित होंगे.


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