आजम खान को झटका: यूपी सरकार को जौहर ट्रस्ट के लिए लौटानी होगी अधिग्रहित 12.50 एकड़ जमीन, हाईकोर्ट ने दिए आदेश
पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को जौहर ट्रस्ट के लिए नियमों का उल्लंघन कर जमीन अधिग्रहीत करने के मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है।
पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को जौहर ट्रस्ट के लिए नियमों का उल्लंघन कर जमीन अधिग्रहीत करने के मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अधिग्रहीत 12.50 एकड़ जमीन को राज्य में निहित करने के एडीएम वित्त के आदेश को सही करार दिया है। एसडीएम की रिपोर्ट व एडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना जिलाधिकारी की अनुमति के अवैध रूप से ली गई। अधिग्रहण की शर्तों का उल्लंघन कर शैक्षिक कार्य के लिए निर्माण के बजाय मस्जिद का निर्माण कराया गया। गांव सभा की सार्वजनिक उपयोग की चकरोड जमीन व नदी किनारे की सरकारी जमीन ले ली गई। किसानों से जबरन बैनामा कराया गया, जिसमें 26 किसानों ने पूर्व मंत्री ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खां के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।