शैली ओबेरॉय और रेखा गुप्ता कौन बनेगा दिल्ली का मेयर

Update: 2023-02-22 09:18 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम को मेयर मिलने की उम्मीद है। नगर निकाय की ओर से मेयर पद पर चुनाव कराने के तीन असफल प्रयासों के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से चुनाव के लिए मंच तैयार हो गया है। आप की शैली ओबरॉय और बीजेपी की रेखा गुप्ता मेयर पद के लिए प्रमुख दावेदार हैं। वहीं उपमहापौर पद के लिए आप से इकबाल और बीजेपी से कमल बागरी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 17 फरवरी को मेयर डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। नगर निगम चुनाव के एक महीने बाद छह जनवरी को पहली बार सदन की बैठक बुलाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों के बीच तीखी बहस के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद 24 जनवरी और फिर छह फरवरी को बुलाई गई दूसरी और तीसरी बैठक भी इस कवायद को पूरा करने में विफल रही और दोनों को महापौर का चुनाव किए बिना स्थगित कर दिया गया।

इस संकट ने वार्षिक बजट कार्यवाही को भी प्रभावित किया और वर्ष 2023-24 के लिए करों की अनुसूची 15 फरवरी को एमसीडी के विशेष अधिकारी द्वारा पारित की गई थी।नियमों के अनुसार करों की अनुसूची को 15 फरवरी को या उससे पहले सदन से पारित कराना होता है। हालांकि शेष बजट 31 मार्च से पहले सदन द्वारा पारित होने की उम्मीद है जैसा कि आवश्यक होता है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित सदस्य महापौर चुनने के लिए मतदान नहीं कर सकते। दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम 1957 के अनुसार नगर निगम चुनावों के बाद सदन के पहले सत्र में महापौर और उप महापौर का चुनाव किया जाता है।

हालांकि नगर निगम चुनाव हुए दो महीने से अधिक समय हो गया है। नगर निगम चुनाव पिछले साल चार दिसंबर को हुए थे। उपराज्यपाल के निर्देश के अनुसार बुधवार को सदन की जो बैठक होगी वह छह जनवरी को स्थगित की गई सदन की पहली बैठक की कार्यवाही होगी। 250 पार्षद 10 सांसद और 14 विधायक मेयर और उपमहापौर के लिए वोटिंग करेंगे।

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