शीना बोरा मर्डर केस: CBI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- इंद्राणी भाग सकती हैं विदेश, जानें पूरी बात

Update: 2022-03-25 08:56 GMT

नई दिल्ली: शीना बोरा के हाई प्रोफाइल मर्डर केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका का विरोध किया. सीबीआई ने कहा कि इंद्राणी ने अपनी ही बेटी की हत्या का जघन्य अपराध किया है और वे किसी भी प्रकार की उदारता के लायक नहीं है. याचिकाकर्ता ने अपनी ही बेटी शीना बोरा की योजना बनाकर हत्या की है. इस तरह का वीभत्स कृत्य करने के बाद इंद्राणी इस कोर्ट से नरमी की पात्र नहीं है.

सीबीआई का कहना है कि अगर इंद्राणी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को धमकाएंगी या उन्हें इंफ्लूएंस करेंगी. सीबीआई का कहना है कि इंद्राणी का जेल में उचित इलाज हो रहा है और उन्हें केवल इसी आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है.
सीबीआई ने कहा- मुंबई के भायखला महिला कारागार के जेल अधिकारियों के पास किसी भी आपात स्थिति में भाग लेने के लिए 24 घंटे चिकित्सा सुविधाएं हैं. भायखला जेल के अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को उचित उपचार और उचित ध्यान दिया जा रहा है. साथ ही कहा कि इंद्राणी और अन्य आरोपियों का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत संदेह से परे हैं.
सीबीआई ने आगे कहा कि अभियोजन को इस बात की प्रबल आशंका है कि ब्रिटिश नागरिक होने के कारण इंद्राणी के देश छोड़कर भरने का जोखिम है. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अपराध प्रकृति में बहुत गंभीर है और वह चिकित्सा आधार पर इस कोर्ट से किसी भी प्रकार की नरमी की हकदार नहीं हैं. सीबीआई ने आशंका जताई कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह फरार हो सकती हैं, जो ब्रिटिश नेशनल में आरोपी के रूप में मामले की चल रही सुनवाई को गंभीर रूप से बाधित करेंगी. इसके अलावा, वह अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं और अभियोजन पक्ष के गवाहों को डरा- धमका सकती हैं.


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