मुंबई। 51 वर्षीय एक व्यवसायी ने स्टॉक ट्रेडिंग निवेश पर आकर्षक रिटर्न देने वाले स्कैमर्स के हाथों 48.25 लाख रुपये गंवा दिए। आरोपियों ने पीड़ित को एक ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग वर्कशॉप में शामिल होने के लिए मजबूर किया और ट्रेडिंग के लिए बनाई गई एक फर्जी वेबसाइट पर अकाउंट खोलने के लिए भी प्रेरित किया। बाद में जब पीड़ित उक्त वेबसाइट से अपनी कमाई वापस नहीं ले पाया, तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। , पीड़ित अंधेरी के मरोल का रहने वाला है। 08 अक्टूबर को पीड़ित को एक अज्ञात महिला का व्हाट्सएप मैसेज मिला, जिसमें उसने खुद को बेंगलुरु की एक कंपनी की अधिकारी बताया और पीड़ित को बताया कि अगर वह स्टॉक ट्रेडिंग में निवेश करता है तो उसे अच्छा रिटर्न मिलेगा। पीड़ित ने सहमति जताई जिसके बाद उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। उक्त ग्रुप के कुछ लोगों ने पीड़ित का विश्वास जीतने के लिए उसके साथ अपने निवेश और रिटर्न के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। स्कैमर्स ऑनलाइन क्लास और वर्कशॉप भी लेते थे, जिसमें पीड़ित शामिल होता था। पुलिस के मुताबिक
इसके बाद स्कैमर्स ने पीड़ित के साथ एक लिंक शेयर किया, जो उसे एक वेबसाइट पर ले गया, जहां उसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया था। पीड़ित उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश करता था और वेबसाइट पर अपनी कमाई और लाभ देख सकता था। पुलिस ने कहा कि शुरू में पीड़ित उक्त वेबसाइट से अपनी कमाई निकालने में भी सक्षम था, जिससे उसे विश्वास हो गया कि उक्त ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म असली है। 14 जनवरी से 9 फरवरी तक पीड़ित ने लगभग 23 लेन-देन में 48.25 लाख रुपये खर्च कर दिए। हालांकि, बाद में जब पीड़ित ने अपनी कमाई निकालने की कोशिश की, तो वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। जब उसने घोटालेबाजों का सामना किया, तो उन्होंने उससे 95 लाख रुपये और निवेश करने को कहा। बाद में आरोपियों ने उसका ट्रेडिंग अकाउंट सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से संपर्क किया और मामले में अपराध दर्ज करवाया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 419 (वेश बदलकर धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी), 465 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (वास्तविक जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं 66सी (पहचान की चोरी), 66डी (कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके वेश बदलकर धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है।