अजित पवार के गुट को 'असली' एनसीपी मानने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार पहुंचे SC

नई दिल्ली: शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को 'असली' राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में मान्यता देने व पार्टी का चुनाव च‍िन्‍ह 'घड़ी' आवंटित के चुनाव आयोग (ईसी) के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। गौरतलब है कि अजित पवार पक्ष ने …

Update: 2024-02-13 01:51 GMT

नई दिल्ली: शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को 'असली' राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में मान्यता देने व पार्टी का चुनाव च‍िन्‍ह 'घड़ी' आवंटित के चुनाव आयोग (ईसी) के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

गौरतलब है कि अजित पवार पक्ष ने पिछले हफ्ते ही एक कैविएट दायर कर कहा है कि मामले में शीर्ष अदालत द्वारा कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसे सुना जाना चाहिए।

राकांपा पिछले साल जुलाई में विभाजित हो गई थी, जब अजीत पवार के नेतृत्व वाले एक गुट ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा-शिवसेना सरकार में शामिल होने के लिए अपने चाचा और राकांपा संस्थापक शरद पवार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसके बाद दोनों पक्षों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर अपना दावा किया।

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