यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग: BJP विधायक को फैमली कोर्ट से मिली राहत, महिला ने लगाया है ये आरोप

Update: 2021-03-17 14:59 GMT

उत्तराखंड की सुर्खियों में शुमार द्वाराहाट से विधायक महेश नेगी यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग मामले में फैमली कोर्ट ने विधायक महेश नेगी को 15 अप्रेल तक राहत दे दी है. दरअसल, महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले महिला ने अपनी बेटी का पिता विधायक महेश नेगी को बताया है. इसके चलते महिला ने 27 जनवरी को पीड़ित महिला ने बच्ची के भरण पोषण के लिए देहरादून फैमली कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. महिला का कहना था कि विधायक महेश नेगी उनकी बेटी का पिता है जिसको पालने वो असमर्थ है जिसके लिए विधायक भरण पोषण दे.

इसके लिए महिला फैमली कोर्ट में दरख्वास्त लगाईं है कि बेटी विधायक महेश नेगी की है जिसके भरन पोषण के लिए विधायक भुगतान करें. मामले में बुधवार को देहरादून के फैमली कोर्ट में सुनवाई होनी थी. लेकिन महेश नेगी निजी कार्यों के चलते कोर्ट में पेश नही हो पाए. इसके चलते उनके अशिव्क्ता राजेन्द्र भट्ट ने कोर्ट में अप्लिकेशन लगाईं है, जिसके चलते फैमली कोर्ट ने विधायक महेश नेगी को 15 अप्रेल तक राहत दी है.

आपको बता दें कि 14 सितम्बर से शुरू हुए इस मामले में लगातार कई मोड देखने को मिले हैं, जहां 14 सितम्बर को विधायक महेश नेगी की पत्नी रीता नेगी में एक महिला पर ब्लैकमेलिंग के मामले में थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज करवाया था. इसके बाद महिला ने विधायक पर अलग-अलग जगह लेजाकर यौन शोषण का आरोप लगाया था. साथ ही महिला ने अपनी बेटी का पिता भी महेश नेगी को बताया है . इसके लिए डीएनए की जांच की मांग भी महिला द्वारा की गई है. इस पर देहरादून सीजेएम कोर्ट में भी मामला चल रहा है. वहीं डीएनए जांच के खिलाफ महेश नेगी ने हाईकोर्ट में अप्लिकेशन दी है जिसपर भी सुनवाई लंबित है.

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