पांच नक्सलियों पर राजद्रोह का केस, जानें क्या है पूरा मामला
जिला दण्डाधिकारी ने मुकदमा चलाने की इजाजत दी है.
गिरिडीह: झारखंड के गिरिडीह जिला प्रशासन ने पांच नक्सलियों के खिलाफ राजद्रोह और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस चलाने की मंजूरी दे दी है. एसपी के प्रस्ताव पर उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी ने मुकदमा चलाने की इजाजत दी है.
उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने एसपी के प्रस्ताव और अनुशंसा के बाद ये आदेश दिया. साथ ही सहायक लोक अभियोजक की राय और संबंधित कागजात का अवलोकन करने के बाद इस फैसले को मंजूरी दी गई. डीसी ने गिरिडीह जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के टेसाफुली के बीरालाल और बिनोद टुडू, पीरटांड़ थाना क्षेत्र के मण्डलडीह लेढ़वा के कृष्णा हांसदा, डुमरी थाना क्षेत्र के राजाभिट्ठा के जयराम बेसरा और बोकारो जिले के चन्द्रपुरा थाना क्षेत्र के बेराटांड़ निवासी रणविजय महतो के खिलाफ केस चलाने की स्वीकृति दी है.
इस मामले में आरोपी नक्सली जयराम, बीरालाल, बिनोद, कृष्णा और रणविजय पर षडयंत्र के तहत सरकार के विरूद्ध युद्ध करने की वजह से राजद्रोह का मुकदमा चलाया जायेगा. डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने पांचों नक्सलियों के विरूद्ध धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस चलाने की मंजूरी देने के साथ ही सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची को इनके विरूद्ध धारा 121(ए)/124 (ए) भादवि के अंतर्गत मुकदमा चलाने की स्वीकृति के लिए एक प्रस्ताव भेज दिया है.
क्या है मामला
यह मामला डुमरी थाना कांड संख्या 30/21 दिनांक 12 मार्च 2021 से संबंधित है. बता दें कि एएसपी अभियान गिरिडीह को 12 मार्च 2021 को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के कुछ सदस्य डुमरी थाना क्षेत्र के राजाभीठा जंगल में जमा हुए हैं और विध्वंसक घटना को अंजाम दे सकते हैं. इसी सूचना के आधार पर वहां छापेमारी की गई और एक नक्सली जयराम को पकड़ लिया गया. उसकी निशानदेही पर बंदरचुंवा जंगल से 40 किलो का एक कैन बम बरामद किया गया था.
इस मामले को लेकर डुमरी में थाना प्रभारी राजु कुमार मुण्डा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. एफआईआर में जयराम, बीरालाल, बिनोद, कृष्णा एवं रणविजय पर सुनियोजित तरीके से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पुलिस बल को लक्ष्य कर हताहत करने के उद्देश्य से केन बम छुपाकर रखने का आरोप है.