लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में दो महीने के लिए धारा 144 को और बढ़ा दिया गया है। पहले ये 30 जून तक ही लागू की थी। जेसीपी कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने रविवार को पहले से प्रभावी धारा 144 को 30 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया। यह निर्णय श्रावण मास और मोहर्रम को देखते हुए लिया गया है। निषेधाज्ञा अवधि के दौरान चार से अधिक लोगों एक जगह एकत्रित नहीं होने पर रोक रहेगी। उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जेसीपी ने बताया कि चार जुलाई से श्रावण मास शुरू हो रहा है। जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवालयों में दर्शन के लिए पहुंचते है। कांवड यात्रा भी निकाली जाती है। श्रावण माह के साथ ही 29 जुलाई से मोहर्रम भी मनाया जाएगा। जिसमें होने वाली मजलिस और जुलूसों को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए शहर में धारा 144 प्रभावी की गई है। जेसीपी ने बताया कि पूर्व अनुमति के बिना आयोजन करने पर रोक रहेगी। धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक कार्यक्रम के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करनी होगी। उन्होंने बताया कि 30 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
सार्वजनिक स्थानों पर पांच लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने व प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा।
रात 10 से सुबह छह बजे तक धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर नहीं बज सकेंगे।
मकान की छतों पर ईंट-पत्थर आदि जमा नहीं करें।
ईको गार्डन धरना स्थल के अतिरिक्त कहीं पर धरना प्रदर्शन नहीं होगा।
हाई सिक्योरिटी जोन व महत्वपूर्ण कार्यालयों के पास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी।