जामिया नगर में धारा 144 लगाने का पीएफआई पर कार्रवाई से कोई लेना-देना नहीं: दिल्ली पुलिस

Update: 2022-09-27 07:19 GMT
नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा कि जामिया नगर में धारा 144 लागू करना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने आईएएनएस को स्पष्ट किया, यह पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित नहीं है। आदेश 10 दिन पुराना है।
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के मुख्य प्रॉक्टर द्वारा छात्रों को धारा 144 लागू करने के बारे में सूचित करने वाला एक आदेश सोमवार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
मंगलवार तड़के, जब केंद्रीय एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस के साथ राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर छापेमारी शुरू की, तो नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कई मीडिया हाउस इसे पीएफआई के खिलाफ चल रही कार्रवाई से जोड़ रहे है।
नोटिस में, मुख्य प्रॉक्टर ने कहा कि उन्हें जामिया नगर थाने के एसएचओ द्वारा सूचित किया गया था कि पूरे ओखला-जामिया नगर क्षेत्र में 60 दिनों के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है और बाद में, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी साथ ही छात्रों को परिसर के अंदर और बाहर समूहों, मार्च, धरना, आंदोलन और सभाओं में इकट्ठा नहीं होने की सलाह दी गई।
सहायक पुलिस आयुक्त (दक्षिण-पूर्व) संजय कुमार सिंह ने 19 सितंबर को एक आदेश जारी किया, जिसमें दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पूरे अधिकार क्षेत्र में मशाल या मोमबत्ती जलाना या किसी भी रूप में जुलूस, रैलियां निकालने पर रोक लगा दी थी।
एसीपी ने आदेश में बताया कि पुलिस को सूचना मिली है कि कुछ लोग या समूह दक्षिण पूर्वी दिल्ली में तनाव पैदा करने की साजिश रच रहे हैं, जो नागरिकों के जीवन और संपत्ति को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकती हैं।
पुलिस ने मंगलवार सुबह से अब तक शहर के कई स्थानों पर छापेमारी के दौरान 30 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली के अलावा आठ राज्यों में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है।
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