तरनतारन। मौजूदा हालातों को देखते पंजाब के एक और जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि माहौल को भांपते जिला तरनतारन में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये हुक्म डी.सी. ऋषि पाल द्वारा जारी किए गए हैं। अमन-कानून की स्थिति कायम रखने के लिए आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगाई गई है। जिसके तहत 5 या 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठ पर पाबंदी, इसके साथ ही मीटिंगें करने, नारे लगाने या शांती भंग करने वाली एक्टीविटीज पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश दिनाक 21-03-2023 से 26-03-2029 तक लागू रहेंगे। इसके साथ ही डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस से अपील की है कि वे इन आदेशों को पूरी तरह से लागू करवाएं।