सड़क हादसा पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना पर SC की सख्ती

Update: 2025-05-13 12:13 GMT

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए लागू की गई कैशलेस इलाज योजना को "पूरी गंभीरता और ईमानदारी" से लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अगस्त 2025 के अंत तक एक हलफनामा दाखिल कर योजना के लाभार्थियों की संख्या समेत विस्तृत जानकारी देने को कहा है।

यह योजना 5 मई से प्रभावी हुई है, जिसके तहत हर सड़क हादसे के शिकार व्यक्ति को अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए केंद्र को फटकार लगाई कि कानून अप्रैल 2022 से प्रभाव में है, लेकिन अब तक इसका पालन नहीं हुआ।

जजों ने ‘गोल्डन ऑवर’ के दौरान इलाज को अनिवार्य बताते हुए कहा कि देरी जानलेवा साबित होती है। कोर्ट ने यह भी बताया कि 921 हिट-एंड-रन मामलों में मुआवज़ा सिर्फ दस्तावेज़ों की कमी के चलते लंबित है



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