वायु प्रदूषण को देखते कई राज्यों में फ़िलहाल बंद होंगे स्कूल

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Update: 2024-11-18 10:39 GMT

दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि एनसीआर क्षेत्र के सभी राज्यों को कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए सभी भौतिक कक्षाएं बंद करने का तत्काल निर्णय लेना चाहिए. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRP) के तहत प्रदूषण विरोधी प्रतिबंधों को लागू करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को फटकार लगाई है.

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि ग्रेप 4 लागू कर दिया गया है और NCR के दायरे में आने वाले जिलों के स्कूल कल से बंद होंगे. गोपाल शंकर नारायण ने याचिकाकर्ता की ओर से कहा कि दिल्ली के स्कूलों में दसवीं से नीचे दर्जे के बच्चों को स्कूल आने से रोका गया है. उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही हैं.

गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि 10वीं 12वीं के छात्रों के फेफड़े भी सामान्य ही होते हैं।. प्रदूषण का असर उन पर भी होता है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने NCR के दायरे में आने वाले राज्यों की सरकारें 12वीं कक्षा तक सभी स्तरों की कक्षाएं बंद करने पर तत्काल फैसला करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम CAQM से अनुरोध करते हैं कि वह ग्रैप 3 और 4 के तहत सख्त कार्रवाई पर विचार करे और राज्य या अधिकारियों के विवेक पर कुछ भी न छोड़ा जाए. इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.

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