अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई से SC ने किया इनकार

Update: 2024-05-28 06:28 GMT
दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सीएम केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस ए एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि CJI अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सीएम केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने पर उचित निर्णय लेंगे क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है।


अदालत ने याचिका दायर करने में देरी को लेकर भी सवाल खड़े किए। सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक सिंघवी से बेंच ने पूछा कि पिछले हफ्ते जब मुख्य पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दत्ता बैठे थे तो केजरीवाल की याचिका का उल्लेख क्यों नहीं किया गया।

बता दें कि सीएम केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिनों पहले केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी। सीएम केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।

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