नायडू की रद्द याचिका पर SC ने सुनाया फैसला, कहा- धारा 17A का नहीं हुआ पालन
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कौशल विकास से संबंधित मामले को तीन सदस्यीय पीठ को भेज दिया क्योंकि मौजूदा दो सदस्यीय पीठ ने अलग-अलग राय दी थी। जबकि एक विचार यह था कि धारा 17ए लागू होगी, दूसरे न्यायाधीश का मानना था कि यह लागू नहीं है। इसलिए …
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कौशल विकास से संबंधित मामले को तीन सदस्यीय पीठ को भेज दिया क्योंकि मौजूदा दो सदस्यीय पीठ ने अलग-अलग राय दी थी।
जबकि एक विचार यह था कि धारा 17ए लागू होगी, दूसरे न्यायाधीश का मानना था कि यह लागू नहीं है। इसलिए अब इसे 3 सदस्यीय बेंच को भेजा गया है