एसबीआई कल ही बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी दे और चुनाव आयोग इसे 15 मार्च तक पब्लिश करे: सुप्रीम कोर्ट

एसबीआई समय से दे जानकारी, कोई छूट नही: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-03-11 08:31 GMT

नई दिल्ली: चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। यह सुनवाई भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की उस याचिका पर हो रही है, जिसमें राजनीतिक दलों को मिले हर चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए समय-सीमा को 30 जून 2024 तक बढ़ाने की गुजारिश की गई थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि एसबीआई कल ही बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी दे और चुनाव आयोग इसे 15 मार्च तक पब्लिश करे।

भारतीय स्टेट बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक को भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। साल्वे का कहना है कि एसबीआई की एकमात्र समस्या यह है कि उसे पूरी प्रक्रिया उलटनी पड़ेगी। एसओपी में साफ है कि हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम और बांड नंबर में खरीदार का कोई नाम नहीं था। हमें बताया गया कि इसे गुप्त रखा जाना चाहिए।कोर्ट ने SBI से सवाल किया कि पिछले 26 दिनों में आपने क्या कियाजिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि उसने अपने फैसले में बैंक से मिलान करने के लिए नहीं कहा है, हमने स्पष्ट खुलासा करने का निर्देश दिया है। इसलिए यह कहते हुए समय मांगना कि एक मिलान अभ्यास किया जाना है उचित नहीं है, हमने आपको ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया है। कोर्ट ने बैंक से सवाल किया कि पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया है? CJI ने कहा कि ये एक बेहद गंभीर मामला है, EC के साथ जानकारी साझा करनी ही पड़ेगी।

6 मार्च तक मांगी थी चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले चंदे की डीटेलCJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच एक और याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के जरिए सियासी दलों को मिले चंदे के डिटेल निर्वाचन आयोग (EC) को 6 मार्च तक सौंपे जाने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की जानबूझकर अवहेलना की।दरअसल, चुनावी बॉन्ड की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में याचिकाकर्ता ADR ने अवमानना याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। प्रशांत भूषण ने SC में चुनावी बांड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये सीधे तौर पर अवमानना का मामला है।

अदालत ने बैंक को 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया था, जिस पर एसबीआई ने कहा कि वह अदालत के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना चाहता है। हालांकि, डेटा को डिकोड करना और इसके लिए तय की गई समय सीमा के साथ कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान छुपाने के लिए कड़े उपायों का पालन किया गया है। अब इसके डोनर और उन्होंने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, इस जानकारी का मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया है।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बता चुका है। 15 फरवरी, 2024 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड स्कीम रद्द कर दी थी। कोर्ट ने तब इसे असंवैधानिक करार देते हुए ईसी को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई रकम और इसे हासिल करने वालों का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था।

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