SBI और अन्य बैंकों को लगाया 2435 करोड़ रुपये का चूना, CBI ने निजी कंपनी और इसके पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज

SBI और अन्य बैंकों को लगाया 2435 करोड़ रुपये का चूना

Update: 2021-06-24 17:25 GMT

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक समूह के अन्य सदस्य बैंकों को लगभग 2435 करोड़ रुपये की कथित हानि पहुंचाने पर एक निजी कंपनी के पूर्व कार्यकारी अधिकारियों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है. साथ ही CBI ने तलाशी भी ली है. CBI ने मुंबई स्थित निजी कंपनी तथा अन्य लोगों, जिसमें तत्कालीन CEO, तत्कालीन CFO, तत्कालीन डायरेक्टर एवं बैंक कर्मचारी शामिल हैं. ये मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) से मिली शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है.

इस बात के आरोप लगाए गए हैं कि उक्त आरोपियों ने बैंक धनराशि को दूसरी जगह ट्रांसफर किया, संबंधित पक्षों के साथ दिखावटी लेन देन की, मिथ्या प्रस्तुति के जरिए बैंक से धनराशि को उधार लिया, अकाउंट्स बुक, एंट्री बुक, वाउचर और वित्तीय विवरणों में जालसाजी की, झूठी या भ्रामक सूचना पेश की, विभिन्न ऋण प्राप्तियों सहित धनराशि को बेईमानी से निकाला.
आरोपियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक समूह के सदस्य बैंकों, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कारपोरेशन बैंक, बार्कलेज बैंक, इंडसइंड बैंक आदि के साथ धोखाधड़ी की. CBI ने बताया कि ये आरोप फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है. मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में उक्त निजी कंपनियों सहित आरोपियों के परिसरों में आज तलाशी ली जा रही है.
आरोपियों के नाम:-
1. मैसर्स सी.जी. पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड
2. गौतम थापर, तत्कालीन सीएमडी
3. के एन नीलकंठ, तत्कालीन CEO और MD
4. माधव आचार्य, तत्कालीन ED और CFO
5. बी हरिहरन, तत्कालीन निदेशक
6. ओंकार गोस्वामी, तत्कालीन गैर कार्यकारी निदेशक
7. वेंकटेश राममूर्ति, तत्कालीन CFO.
8. अज्ञात लोक सेवक और अज्ञात अन्य.
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