संजीव जीवा मर्डर: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कोर्ट में हथियार पर लगी रोक
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लखनऊ। लखनऊ की एक अदालत में बुधवार को दिनदहाड़े गोली मारकर गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की हत्या कर दी गई। घटना के एक दिन बाद यानी गुरुवार (08 जून) को यूपी गृह विभाग ने बड़ा आदेश दिया। गृह विभाग ने कहा, 'अब कोर्ट में कोई हथियार लेकर नहीं जा सकेगा। गृह विभाग ने इस आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा है। गृह विभाग ने आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा है। ज्ञात हो कि, लखनऊ कोर्ट में 07 जून को गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई थी। कोर्ट के भीतर इस घटना से सभी सन्न रह गए। इस हत्याकांड के मद्देनजर कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। अब अतिरिक्त QRT तैनात रहेगी। गृह विभाग ने आदेश में कोर्ट परिसर में CCTV कैमरे प्राथमिकता से लगाने के भी आदेश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने कहा है कि, किसी भी कोर्ट परिसर में कोई भी शख्स हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर पाए, इस आदेश का सख्ती से पालन हो। लखनऊ सहित सभी जिलों में कोर्ट की सुरक्षा के लिए 71 सुरक्षा प्रभारी इंस्पेक्टर, 22 इंस्पेक्टर, 240 सब इंस्पेक्टर, 522 कांस्टेबल और 1772 हेड कांस्टेबल कॉन्स्टेबल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, सभी अदालत परिसर की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त क्यूआरटी टीमें भी लगाई गई हैं। इनमें 60 सब इंस्पेक्टर, 112 हेड कॉन्स्टेबल और 256 कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की सुरक्षा की समीक्षा की गई। मुख्तार की बैरक में तैनात हर पुलिसकर्मी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि, एक ही पुलिस कर्मी लगातार ड्यूटी पर नहीं रहेगा। हाई सिक्योरिटी बैरक में 24 घंटे नजर रखी जा रही है। गृह विभाग की तरफ से कहा गया है कि, अदालत परिसर में पेशी के दौरान किसी भी हाई प्रोफाइल गैंगस्टर्स से मिलने वालों पर विशेष नजर रखी जाए। सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मी किस अनजान शख्स को किसी भी अपराधी के पास न फटकने दें। ये आदेश गृह विभाग ने सभी जिलों के लिए जारी किया है।