समाजवादी पार्टी के विधायक को मिली सजा, ये था उनका अपराध
विशेष कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला
लखनऊ। यूपी में समाजवादी पार्टी के एक और विधायक को सजा हो गई है. हालांकि उनकी विधायकी पर कोई खतरा नहीं है. चंदौली की सकलडीहा सीट से सपा विधायक प्रमु नारायण सिंह के साथ ही उनके छोटे भाई अनिल यादव को भी एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीन महीने की सजा सुनाई है. दोनों पर पांच-पांच सौका अर्थदंड भी लगाया गया है. विधायक और उनके भाई को फिलहाल जमानत पर रिहा भी कर दिया गया है. सपा विधायक के खिलाफ भाजपा विघायक और बाहुबली डॉन ब्रजेश सिंह के भतीजे भाजपा विधायक सुशील सिंह ने मारपीट ,धमकी देने, गालीगलौज करने समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी. मामला 2015 के जिला पंचायत चुनाव के दौरान का है.
2015 में जिला पंचायत चुनाव के दौरान सपा विधायक प्रभुनारायण यादव के भाई अनिल सिंह यादव जिपं सदस्य के उम्मीदवार थे. आरोप है कि प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा विधायक सुशील सिंह को सपा विधायक व उनके समर्थकों ने घेर लिया था. इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ. इसी मामले में सपा विधायक प्रभुनारायण यादव व उनके भाई अनिल यादव के खिलाफ बलुआ थाने में धारा 143, 341, 352, 504, 506 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष जज दीपक मिश्रा की अदालत में इसकी सुनवाई हुई. बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह के दोषी पाए जाने पर विधायक व उनके भाई को तीन माह की सजा सुनाई गई. विधायक प्रभुनारायण यादव ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे.
यूपी में समाजवादी पार्टी के एक और विधायक को सजा हो गई है। हालांकि उनकी विधायकी पर कोई खतरा नहीं है। चंदौली की सकलडीहा सीट से सपा विधायक प्रमु नारायण सिंह के साथ ही उनके छोटे भाई अनिल यादव को भी एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीन महीने की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच सौका अर्थदंड भी लगाया गया है। विधायक और उनके भाई को फिलहाल जमानत पर रिहा भी कर दिया गया है। सपा विधायक के खिलाफ भाजपा विघायक और बाहुबली डॉन ब्रजेश सिंह के भतीजे भाजपा विधायक सुशील सिंह ने मारपीट ,धमकी देने, गालीगलौज करने समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामला 2015 के जिला पंचायत चुनाव के दौरान का है।
2015 में जिला पंचायत चुनाव के दौरान सपा विधायक प्रभुनारायण यादव के भाई अनिल सिंह यादव जिपं सदस्य के उम्मीदवार थे। आरोप है कि प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा विधायक सुशील सिंह को सपा विधायक व उनके समर्थकों ने घेर लिया था। इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ। इसी मामले में सपा विधायक प्रभुनारायण यादव व उनके भाई अनिल यादव के खिलाफ बलुआ थाने में धारा 143, 341, 352, 504, 506 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष जज दीपक मिश्रा की अदालत में इसकी सुनवाई हुई। बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह के दोषी पाए जाने पर विधायक व उनके भाई को तीन माह की सजा सुनाई गई। विधायक प्रभुनारायण यादव ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।