लुधियाना के साधु को अफीम तस्करी के आरोप में तीन साल की सजा, 30000 के जुर्माने से किया दंडित
भीलवाड़ा। अफीम तस्करी के एक मामले में विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) ने लुधियाना के एक साधु को तीन साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अदालत सूत्रों के अनुसार, तत्कालीन हमीरगढ़ थाना प्रभारी 11 नवंबर 2017 को 3.10 बजे थाने से रवाना होकर बरड़ौद चैराहा पहुंचे और नाकाबंदी शुरु की। इस दौरान चितौडगढ़ की और से आई एक कार को पुलिस ने रुकवाया। उसमें एक व्यक्ति बैठा था। पूछताछ करने पर उसने खुद को पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले के नाया पिंड गोविंदपुरा निवासी ओमदास पुत्र भगवानदास जट सिख बताया। पुलिस ने शंका के आधार पर कार को चेक किया तो उसमें 1 किलो 480 ग्राम अफीम मिली। पुलिस ने अफीम तस्करी के आरोप में साधु ओमदास को गिरफतार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद ओमदास के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चैधरी ने 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुये 50 दस्तावेज पेश कर ओमदास पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने ओमदास को 3 साल के कठोर करावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।