बर्खास्त IAS दंपती की 1.49 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त... ED ने की कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय

Update: 2021-03-27 18:24 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क:  प्रवर्तन निदेशालय ने मध्यप्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस दंपती अरविंद जोशी व टीनू जोशी की 1.49 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इससे पहले भी उनकी सात करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। जोशी दंपती को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है।

केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन मामले में यह कार्रवाई की। ईडी अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि धन शोधन रोकथाम कानून के तहत कृषि भूमि, प्लॉट और भूमि समेत 32 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया गया था। ये संपत्तियां एचएम जोशी, निर्मला जोशी, आभा जोशी, हर्ष जोशी, साहिल कोहली और एथॉस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हैं, जो 1979 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारियों से जुड़ी हैं। ईडी ने राज्य पुलिस की एफआईआर के आधार पर दोनों पूर्व नौकरशाहों के खिलाफ केस दर्ज किया।
2010 में छापे के वक्त तीन करोड़ नकद मिले थे
अधिकारियों के मुताबिक, अरविंद और टीनू जोशी ने अपने परिवार व नजदीकियों के नाम पर बड़ी संख्या में चल व अचल संपत्ति अर्जित की। इससे पहले, ईडी ने उनकी 7.12 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोनों को 2014 में बर्खास्त कर दिया गया था। 2010 में भोपाल में आयकर विभाग की छापेमारी में दोनों के घर से 3.03 करोड़ रुपये नकद मिले थे।



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