आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देने के लिए रॉबर्ट वाड्रा को और 3 सप्ताह का मिला समय, दिल्ली HC ने दी मोहलत

दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से जारी

Update: 2021-05-28 14:56 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस का जवाब देने के लिए कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को शुक्रवार को तीन सप्ताह का समय और दे दिया. अदालत ने कहा कि आयकर विभाग आकलन कार्यवाही जारी रख सकता है, लेकिन उसके ओर से कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा. आयकर विभाग ने वाड्रा को काला धन कानून के तहत नोटिस जारी किए हैं. न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने आयकर विभाग को नोटिस जारी कर वाड्रा की याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. वाड्रा ने आयकर विभाग द्वारा काला धन कानून, 2015 की धारा 10 (1) के तहत चार दिसंबर 2018 और 18 दिसंबर 2019 को जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी है. अदालत मामले में अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को करेगी.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा ने 2018 और 2019 में खुद को जारी किए गए नोटिस और इस साल सात मई को जारी किए गए 'कारण बताओ नोटिस' और 17 और 22 मई को जारी किए गए पत्रों को अवैध एवं असंवैधानिक घोषित किए जाने का आग्रह किया है. उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है.
रॉबर्ट वाड्रा आरोपों को बता चुके निराधार
रॉबर्ट वाड्रा ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बता चुके हैं और इसे राजनीतिक कार्रवाई भी कह चुके हैं. उन्होंने कहा था, 'हर कोई इस बात (राजनीतिक कार्रवाई) को जानता है. अगर प्रियंका (प्रियंका गांधी) किसानों की सहायता के लिए जाती हैं या दूसरे सभी मुद्दों पर मुखर होती है, तो वे रॉबर्ट वाड्रा के पास आने लगते हैं. यह पिछले एक दशक से चल रहा है. लेकिन मैं सभी एजेंसी को जवाब दे रहा हूं. हमने कोई टैक्स चोरी नहीं की है. हमें जो भी नोटिस मिला, उसका जवाब दिया गया. यह बेनामी संपत्ति से नहीं जुड़ी है. सच की जीत होगी. मुझे कुछ छिपाने और चिंता करने की जरूरत नहीं है. मैं जांच में हमेशा सहयोग करूंगा.'
ED ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लगाया ये आरोप
प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन में 1.9 मिलियन पाउंड कीमत में खरीदी गई 12, ब्रायन्स्टन स्क्वायर प्रॉपर्टी में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है. इस प्रॉपर्टी के कथित रूप से मालिक रॉबर्ड वाड्रा हैं, हालांकि वाड्रा इससे इंकार करते हैं. उन्होंने भारत के बाहर किसी संपत्ति से भी इनकार किया था. जांच एजेंसी इस केस में फरार संजय भंडारी की भूमिका को भी संदिग्ध मानती है. विदेश में रह रहे संजय भंडारी कभी आईटी या ED की जांच में शामिल नहीं हुए हैं.
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