ठाणे। ठाणे की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में नवी मुंबई के एक भोजनालय के मालिक को बरी कर दिया है। यह मामला 2011 का है। रेस्टोरेंट के पास पार्किंग को लेकर हुए विवाद में 16 मार्च 2011 को रेस्टोरेंट के मालिक पर एक व्यक्ति पर दरांती से हमला करने का आरोप लगा था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीएम गुप्ता ने 18 मार्च को आदेश सुनाया, जिसे गुरुवार को साझा किया गया। न्यायाधीश गुप्ता ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा क्योंकि केवल घायलों के रिश्तेदारों को ही गवाह के रूप में पेश किया गया था जबकि घटना भीड़भाड़ वाले बाजार में हुई थी।