मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सत्येंद्र जैन को राहत, सीबीआई कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने से किया मना

Update: 2022-06-27 08:31 GMT

न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

नई दिल्ली: सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा, सत्येंद्र जैन को न तो कोर्ट में पेश किया गया, न ही कानूनी रूप से कोर्ट के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व किया गया. सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है, हालांकि, अभी वे अस्पताल में भर्ती हैं.

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने ED को सत्येंद्र जैन को वर्चुअली कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि बिना सत्येंद्र जैन या उनके वकील की मौजूदगी के न्यायिक हिरासत नहीं बढ़ाई जा सकती. सत्येंद्र जैन को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा.
सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था. 57 साल के सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. ईडी की ओर से छापेमारी के दौरान करीब 2.85 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति और सोने के 133 सिक्के बरामद किए जाने का दावा किया था.
इससे पहले दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब के बाद उन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट को बताया था कि सवाल पूछे जाने के दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा कि उनको कोरोना हुआ था, जिसकी वजह से अब उनकी याददाश्त चली गई है.

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