दिल्ली में कार में सफर करने वाले लोगों को राहत, लेकिन मास्क न पहनने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों (Delhi Corona Case) को देखते हुए एक बार फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है. मास्क न पहनने पर दिल्ली में अब 500 रुपये का जुर्माना देना होगा.
शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले लोगों को 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. हालांकि सरकार ने अपने इस आदेश में प्राइवेट कार से यात्रा करने वाले लोगों को राहत दी है.
सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जो व्यक्ति अकेले अपनी प्राइवेट कार से सफर कर रहा है तो उस पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.
इससे पहले दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर डीडीए ने बैठक की थी. इस बैठक में भी मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही थी. बैठक में कहा गया था कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई SoP यानी नियमावली जारी की जाएगी. जिस तरह से दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में लगातार मामले बढ़े हैं उसके मद्देनजर अब शहर में कोविड19 टेस्टिंग बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है.
राजधानी में कोरोना के मामले बढ़ता देख केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को अलर्ट किया है. केंद्र ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम को कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने और चिंता वाले क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर पहले से ही कदम उठाने के सुझाव दिए हैं.
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक पत्र में दिल्ली और चार राज्यों को 'जांच, पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन' की पांच सूत्रीय रणनीति का पालन करने की सलाह दी. साथ ही पत्र में भीड़भाड़ वाले स्थान में मास्क पहनने पर विशेष जोर दिया गया.