वकील को राहत, पूर्व पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई 2 FIR को हाईकोर्ट ने किया रद्द
जानें पूरा मामला.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वकील के खिलाफ उसकी पूर्व पत्नी द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर को रद्द कर दिया है और उसे दस नि:शुल्क मामले उठाने का निर्देश दिया है। एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 406 और 34, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4, साथ ही आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत दर्ज की गई थी।
ये मामले पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवादों से उपजे थे, लेकिन उन्होंने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने मतभेद सुलझा लिए थे और उन्हें तलाक-ए-मुबारत (आपसी तलाक) दे दिया गया था। समझौते के बाद शिकायतकर्ता-पत्नी ने शिकायतें वापस लेने की इच्छा व्यक्त की, यह कहते हुए कि वे वैवाहिक विवादों और गलतफहमियों के कारण दायर की गई थीं।
अदालत ने पक्षों के बीच समझौते को ध्यान में रखते हुए एफआईआर रद्द कर दी। हालांकि, इसने वैवाहिक लड़ाई के दौरान पार्टियों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के साधन के रूप में बच्चों का उपयोग करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की, जिससे अनावश्यक उत्पीड़न हो रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पक्षों के बीच हुआ समझौता केवल उनके अधिकारों और उपाधियों से संबंधित है, न कि उनके बच्चों के अधिकारों, उपाधियों और हितों से।
इसमें कहा गया कि बच्चे कानून के तहत अपने कानूनी अधिकारों का पालन करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। एफआईआर को रद्द करते हुए, अदालत ने वकील वसीम अहमद को दस नि:शुल्क मामले उठाने का आदेश दिया। इसने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा समिति के सदस्य सचिव से वकील को दस मामले सौंपने का अनुरोध किया, जिसकी अनुपालन रिपोर्ट एक महीने के भीतर आने की उम्मीद है।