राहत की खबर! प्राइवेट गाड़ी चलाने वालों को सुकून, BMC ने मास्क को लेकर जारी किया नया दिशा निर्देश, जल्दी जानें
महानगर पालिका ने लोगों को बड़ी राहत दी है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुंबई महानगर पालिका (Brihanmumbai Municipal Corporation) ने लोगों को बड़ी राहत दी है. बीएमसी ने निजी गाड़ी में बैठे लोगों के लिए मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. यानी अब प्राइवेट गाड़ी में अगर कोई शख्स बिना मास्क पहने हुए बैठा है तो उस पर जुर्माना नहीं लगेगा. हालिया आदेश में कहा गया है कि उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए जिन्होंने प्राइवेट गाड़ियों में मास्क (Mask) नही लगाया है. गौरतलब है कि अभी तक मुंबई में बिना मास्क के पकड़े जाने पर 200 रूपए का जुर्माना था. फिलहाल ये आदेश सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों में चलने वाले लोगों के लिए है. बस या फिर ट्रेन से चलने पर आपको मास्क लगाना जरूरी है. इसके साथ ही दो पहिया वाहनों, तीन पहिया वाहन (आटोरिक्शा) में भी सफर के दौरान आपको मास्क लगाना ही होगा.