New Delhi : लाल किला हमला राष्ट्रपति मुर्मू ने पाक आतंकवादी की दया याचिका खारिज
New Delhi : मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक, पाकिस्तानी आतंकवादीराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की दया याचिका खारिज कर दी, जिसे 2000 में दिल्ली के लाल किले पर हमला करने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया था।22 दिसंबर, 2000 को, यह हमला हुआ था, जिसमें लाल किले के अंदर तैनात 7 राजपूताना राइफल्स यूनिट के तीन सैन्यकर्मी मारे गए थे। आरिफ, एक पाकिस्तानी नागरिक और आतंकी संगठन (LeT) का सदस्य, हमले के चार दिन बाद हिरासत में लिया गया था।यह बता Lashkar-e-Taibaया गया है कि आरिफ और लश्कर के तीन अन्य आतंकवादी 1999 में भारत में घुसे थे। उन्होंने श्रीनगर के एक घर में लाल किले पर हमला करने की योजना बनाई थी। स्मारक में घुसने वाले तीन आतंकवादी, अबू शाद, अबू बिलाल और अबू हैदर, अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए थे।नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी। इस बार, आरिफ की दया याचिका कथित तौर पर 15 मई को प्राप्त हुई
और 27 मई को खारिज कर दी गई।2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लाल किला हमला भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा था। इसने यह भी कहा कि दोषी के पक्ष में कोई भी परिस्थितियाँ कम करने वाली नहीं थीं। mohammad arif: 2000 के लाल किला हमले का आरोपीपाकिस्तानी नागरिक और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का सदस्य आरिफ पहली बार अक्टूबर 2005 में सेना के जवानों पर हमला करने की साजिश का दोषी पाया गया था, जब उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सितंबर 2007 में उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा। 2011 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा की पुष्टि की।
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