Rapist को मिली 10 साल की जेल, कोर्ट ने सुनाया फैसला

जांच में जुटी पुलिस

Update: 2024-06-03 15:44 GMT
Panipat: पानीपत। हरियाणा के पानीपत Panipat जिले के बापौली में दो साल पहले 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने के दोषी को सजा सुनाई गई है। ADA कुलदीप ढुल ने बताया कि दोषी राजेश उर्फ डेला को न्यायधीश ASJ सुखप्रीत सिंह की फास्ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, इस अपराध को हरियाणा सरकार की चिन्हित अपराध योजना की श्रेणी में लिया गया था। जिसके चलते 2 साल से भी कम समय में दोषी को सजा सुनाई गई है।

बापौली थाना पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के दादा ने बताया था कि वह थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। 29 अक्टूबर 2022 को उसकी 8 साल की पोती के साथ राजेश उर्फ डेला ने गलत काम किया था। इसके बाद उसे जान से मारने के लिए उसका गला भी दबाया। शिकायत के मुताबिक, गला दबाने से बच्ची की हालत नाजुक हो गई थी। जिससे उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। बुजुर्ग ने बताया कि इस संबंध में उसके बेटे ने आरोपी राजेश के खिलाफ केस दर्ज करवाया हुआ है। वहीं, आज उसकी 11 वर्षीय पोती ने बताया था कि उसके साथ जून 2019 में राजेश ने गांव के जोहड़ के पास झाड़ियों में गलत काम करने की कोशिश की थी। साथ ही धमकी दी थी कि अगर वह ये बात किसी को बताएगी, तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। इसी डर की वजह पोती ने ये बात किसी को नहीं बताई थी।
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