रेपिस्ट इंजीनियर को उम्र कैद की सजा

Update: 2022-04-29 09:56 GMT

बिहार। पटना में विशेष पॉक्सो कोर्ट रेप के मामले में बिजली विभाग के इंजीनियर को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने पीड़िता की मौसी को 20 साल की सजा सुनाई है. मौसी पर आरोप है कि उसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म के दोषी इंजीनियर के घर पर काम करने के लिए भेजा था.

कोर्ट ने दोषी इंजीनियर पर एक लाख 10 हजार रुपए और पीड़िता की मौसी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को बिहार सरकार से मुआवजे के तौर पर साढ़े सात लाख पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है.

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