नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, 3 आरोपियों को मिला 20 साल की सजा
झारखंड की राजधानी रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में रांची की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 3 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई
Ranchi: झारखंड की राजधानी रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में रांची की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 3 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई. अदालत ने दुष्कर्म के इस मामले में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना सुनाया.
क्या है मामला?
धुर्वा थाना क्षेत्र में साल 2019 में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. बता दें कि शालीमार बाजार के पास एक लड़का और एक लड़की घूम रहे थे. इसी बीच तीन शख्स आये और लड़के की पिटाई के बाद वे तीनों लड़की को अगवा कर अपने साथ ले गये.
तीनों युवक लड़की को मौसीबाड़ी के पास स्थित पुराने बस डिपो में ले गये जहां इस नावालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. धुर्वा पुलिस को लड़की सड़क पर रोती हुई मिली थी.
रांची पोक्सो की विशेष अदालत ने सुनाई सजा
सोमवार को रांची पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन अभियुक्तों सुनील आईंद, शंकर महतो और आनंद कुमार साव को दोषी करार दिया था. तीनों दोषी धुर्वा थाना क्षेत्र के मौसीबाड़ी के रहने वाले हैं. कांके रोड निवासी पीड़िता ने दो मई 2019 को धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
नौ अगस्त 2019 को पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपियों को जेल भेज
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद नौ अगस्त 2019 को पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपियों को जेल भेज दिया. तभी से तीनों अभियुक्त जेल में बंद हैं. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे एपीपी मोहन रजक ने 10 लोगों की गवाही दर्ज कराई.