3 साल की बच्ची का बलात्कार, कोर्ट ने युवक को सुनाई मौत की सजा

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Update: 2022-01-18 14:08 GMT

फतेहपुर: जिले की एक पॉक्सो अदालत ने तीन साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए युवक को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीन महीने के अंदर ही फैसला सुनाकर मिसाल कायम की है। इससे पहले घटना के सात दिनों के अंदर ही पुलिस ने आरोप पत्र दायर कर दिया था।

जिले के शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद अहमद खान ने दोषी ठहराए गए दिनेश पासवान (28) को सोमवार को मौत की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उन्होंने बताया कि बच्ची के साथ सनसनीखेज वारदात खागा कस्बे में 15 अक्टूबर 2021 को हुई थी। पुलिस ने महज सात दिन में (22 अक्टूबर को) आरोप पत्र दाखिल किया और अदालत ने तीन महीने से भी कम समय में फैसला सुना दिया है। पॉक्सो अदालत बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण के लिए कानून (पॉक्सो) से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है।
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