जींद। हरियाणा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने सोमवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद तथा 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार छह मई 2021 को उचाना थाना की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी लड़की की उम्र 15 साल है। उसकी बेटी को गांव बड़ौदा निवासी अमन तीन मई को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया था। इस पर उचाना थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ घर से बहला-फुसला कर भगा ले जाने पर मामला दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया था। बाद में जांच के दौरान पाया गया कि अमन ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया है। जिस पर दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट की धाराएं और जोड़ दी गई। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वहीं डीएलएसए द्वारा पीडि़ता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।