राजीव गांधी हत्याकांड: मुजरिम पेरारीवलन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट 3 सप्ताह बाद करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Suprme Court) ने मंगलवार को कहा कि वह राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे ए जी पेरारीवलन (Rajiv Gandhi Case Convict Perarivalan) की पेरोल की मांग करने वाली अपील पर तीन सप्ताह के बाद सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति विनीत सरण और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने इस तथ्य पर संज्ञान लिया कि पेरारीवलन के वकील ने मामले की सुनवाई स्थगित करने की मांग वाला पत्र वितरित किया है.
पीठ ने अपने आदेश में कहा (सुनवाई स्थगित करने के लिए) एक पत्र है. इस मामले को तीन सप्ताह बाद एक समुचित पीठ के सामने मामले को सूचीबद्ध किया जाए. पिछले साल 23 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा संबंधी जांच के लिए पेरारीवलन की पेरोल अवधि एक सप्ताह बढ़ाते हुए तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया था कि जब वह डॉक्टर के पास जांच के लिए अस्पताल जाए तो पुलिस उसके साथ हो.
दो दोषियों को मिली ये इजाजत
इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले के दोषियों नलिनी और उसके पति मुरुगन को श्रीलंका और लंदन में अपने करीबी रिश्तेदारों को वीडियो फोन कॉल करने की इजाजत दी थी. दोनों दोषी अभी तमिलनाडु की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. जस्टिस एन किरुबाकरण और जस्टिस वी एम वेलुमणि की डिविजन बेंच ने नलिनी की मां पद्मा की एक याचिका पर आदेश पारित करते हुए यह इजाजत दी थई. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यह दोनों का मौलिक अधिकार है जो प्रभावित हो रहा है और अदालत को उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए.