राजस्थान सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, सख्ती बरतने के निर्देश

Update: 2021-09-08 14:55 GMT
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राजस्थान (Rajasthan) में कोरोना (COVID-19) की ताजा स्थिति को देखते हुए सरकारी ने कोविड पाबंदियों को जारी रखने का फैसला लिया है. संक्रमण से बचाव के लिए किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ आयोजन पर रोक लगा दी गई है. गृह विभाग ने सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद, मनोरंजन संबंधी, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह, त्योहारों के आयोजन के साथ जुलूस, मेलों और हाट बाजारों पर प्रतिबंध को आगे भी जारी रखे जाने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने सभी जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र भी लिखा है.

सरकार का मानना है कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना का अभाव कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कारण बन सकता है. संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कोविड-19 संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम जैसे धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन ना हो. सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को नो-मास्क, नो-मूवमेंट की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए है. किसी भी प्रतिष्ठान, बाजार या लोगों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंड़ों का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.

बता दें कि गृह मंत्रालय ने त्योहारों के सीजन में भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगाने के निर्देश हैं. साथ ही कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए फाइव-फोल्ड स्ट्रेटजी (टेस्ट, ट्रेक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एण्ड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर) की जरूरत पर जोर दिया है. इण्डियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) तथा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) ने भी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के सुपर स्प्रेडर इवेंट में बदलने की आशंका व्यक्त की है.

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