रेलवे ने दो बड़ी मस्जिदों को नोटिस जारी किया, हटाने के लिए दिया 15 दिनों का अल्टीमेटम

Update: 2023-07-22 05:12 GMT
नई दिल्ली: रेलवे ने राष्ट्रीय राजधानी में दो मस्जिदों को नोटिस जारी कर रेल की जमीन से अतिक्रमण हटाने को कहा है। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने के आरोप में दो मस्जिदों के प्रशासन को नोटिस जारी किया गया है।
सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि जिन दो संरचनाओं के खिलाफ उत्तर रेलवे (एनआर) ने कार्रवाई शुरू की है, वे बंगाली मार्केट में और प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के पास की मस्जिदें हैं, दोनों रेलवे की जमीन पर बनी हैं।
दोनों मस्जिदें नई दिल्ली और गाजियाबाद के बीच मुख्य मार्ग पर बनी हैं। मस्जिदों पर चिपकाए गए नोटिस में लिखा था : "रेलवे संपत्ति पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। आपको इस नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर स्वेच्छा से मंदिर, मस्जिद या धार्मिक स्थलों सहित किसी भी बिना लाइसेंस वाली संरचना को नष्ट करना होगा, अन्यथा रेलवे प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा।"
इसमें कहा गया है, "जिन अतिक्रमणों की अनुमति नहीं है, उन्हें रेलवे अधिनियम के अनुपालन में हटा दिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी आपकी होगी। रेलवे प्रशासन को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा।"
अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने और उन्हें स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए उचित समय (आमतौर पर 15 दिन तक) देने से शुरू होती है। लेकिन नोटिस देने के बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो रेलवे अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन करता है।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि रेलवे के लिए यह एक सामान्य प्रथा है कि जब भी अतिक्रमणकारी अधिकारियों के ध्यान में आते हैं तो उन्हें नोटिस जारी किया जाता है।
एनआर सीपीआरओ दीपक कुमार ने कहा कि अतिक्रमण रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों के लिए सुरक्षा खतरा पैदा कर सकता है और वे रेलवे संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
कुमार ने कहा, "एनआर यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि रेलवे भूमि का उपयोग उसके इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाए और अतिक्रमण हटाना इस प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।"
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