राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत, भारतीय सेना पर टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज
Lucknow. लखनऊ। लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में जमानत दे दी है। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा की अदालत ने उन्हें ₹20,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। यह मामला राहुल गांधी द्वारा 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प का ज़िक्र करते हुए कथित रूप से भारतीय सेना का अपमान किया था।
इस पर सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि राहुल गांधी के बयान से सैनिकों की छवि और जनता की भावनाएं आहत हुईं। राहुल गांधी पहले पांच बार सुनवाई में अनुपस्थित रहे थे। मई 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने मंगलवार को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सरेंडर किया और जमानत की अर्जी दाखिल की। उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना ने उस झड़प के बाद आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया था कि चीनी सैनिकों के अतिक्रमण का भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता से जवाब दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया गया।