मानहानि मामलें में राहुल गांधी कोर्ट में नहीं हुए पेश, 22 को फिर होगी सुनवाई

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Update: 2024-03-13 12:24 GMT
सुलतानपुर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध यहां चल रहे मानहानि के मामले में अब 22 मार्च को सुनवाई होगी। बुधवार को वकीलों की हड़ताल के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल के विरुद्ध भाजपा नेता विजय मिश्र ने परिवाद दायर किया है। इस मामले में लगाए गए आरोप पर उत्तर देने के लिए कांग्रेस नेता को एमपीएमएलए न्यायालय में बुधवार को पेश होना था, लेकिन वह नहीं आए। राहुल गांधी नहीं आए और साथ ही अधिवक्ताओं की हड़ताल भी थी। इस कारण न्यायाधीश योगेश यादव ने अगली पेशी तिथि 22 मार्च को तय कर दी। मालूम हो कि राहुल की तरफ से मुकदमे में पेशी पर उपस्थित होने के लिए स्थाई हाजिरी माफी करने का प्रार्थना पत्र पूर्व में दिया गया था, जो स्वीकार हो गया है। हालांकि, आरोप तय होने के लिए उनको न्यायालय में आना होगा।
सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था। परिवादी का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को भाजपा कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। इसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। बयान बेंगलुरु में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बताए गए हैं, जो जस्टिस लोया की मृत्यु को लेकर थे। मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि परिवादी व दो गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर विशेष दंडाधिकारी योगेश यादव ने आईपीसी की धारा 500 के तहत राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा चलाने का आदेश बीते वर्ष 27 नवंबर को दिया था। इस मामले में राहुल गांधी ने 20 फरवरी को पेश होकर जमानत भी कराई थी।
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