राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार को किया कॉल

Update: 2024-03-22 02:00 GMT

दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से फोन पर बातचीत की. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार कर लिया. केजरीवाल को आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग करेगी. दिल्ली के सीएम ने गुरुवार देर रात अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. शीर्ष अदालत इस मामले पर भी आज सुनवाई करेगी.

दरअसल, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया है, उसमें जमानत मिलनी बहुत मुश्किल होती है. यह कानून साल 2002 में पारीत हुआ था और इसे 1 जूलाई 2005 को लागू किया गया था. इस कानून का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है. साल 2012 में पीएमएलए में संशोधन कर बैंको, म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियो को भी इसके दायरे में लाया गया.

इस कानून की धारा 45 में आरोपी की जमानत के लिए दो कठोर शर्तें हैं. PMLA के तहत सारे अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे. इस कानून में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है. ईडी को पीएमएलए कानून के तहत कुछ शर्तों के साथ बिना वारंट आरोपी के परिसरों की तलाशी लेने और उसे गिरफ्तार करने, संपत्ति की जब्ती और कुर्की का अधिकार प्राप्त है. पीएमएलए के तहत अरेस्ट होने वाले को ही अदालत में यह साबित करना होता है कि उस पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं. जेल में रहते हुए आरोपी के लिए खुद को निर्दोष साबित कर पाना आसान नहीं होता. उदाहरण के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के ही दो पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पीएमएलए के तहत जेल में हैं. एक अन्य AAP नेता संजय सिंह भी पीएमएलए में गिरफ्तार हुए थे और फिलहाल जेल में हैं.

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